द केरल स्टोरी २ के निर्माताओं ने अदालत को फिल्म दिखाने से किया इनकार
केरल उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘द केरल स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ के निर्माताओं के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिन्होंने अदालत के समक्ष फिल्म की स्क्रीनिंग करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें फिल्म के सेंसर प्रमाणन को चुनौती दी गई थी और इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत का मानना था कि चूंकि फिल्म “सच्ची घटनाओं” पर आधारित होने का दावा करती है और इसके शीर्षक में राज्य का नाम शामिल है, इसलिए लोगों की यह आशंका जायज है कि यह केरल की सांप्रदायिक सद्भाव वाली छवि को गलत तरीके से पेश कर सकती है।
निर्माताओं ने पहले अदालत को स्क्रीनिंग के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदलते हुए दलील दी कि अदालत को पहले याचिकाओं की विचारणीयता पर फैसला करना चाहिए। इस पर जज ने मौखिक टिप्पणी की कि निर्माता अदालत को फिल्म दिखाने के इच्छुक नहीं लग रहे हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि फिल्म का टीजर और ट्रेलर भ्रामक है और इसमें ‘लव जिहाद’ जैसे संवेदनशील मुद्दों को इस तरह दिखाया गया है जिससे सामाजिक विद्वेष फैल सकता है। अदालत ने अब इस मामले में सेंसर बोर्ड से भी जवाब मांगा है कि क्या उनके पास ऑनलाइन रिलीज होने वाले असत्यापित टीजरों पर नियंत्रण का कोई अधिकार है।

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