राजपाल यादव को कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों में 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को कई चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सात मामलों में से हर एक में उन्हें तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह फैसला सुनाया और कहा कि जेल की सातों सजाएं एक साथ चलेंगी। यह कानूनी विवाद 2010 में शुरू हुआ था, जब यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और उन पर आर्थिक देनदारियां बढ़ती गईं, जो अब लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं।
यादव की रिवीजन याचिकाओं को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने एक्टर को आदेश दिया कि वे सात मामलों में से हर एक में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये दें। इसके अलावा, उन्हें शिकायतकर्ता को 1.04 करोड़ रुपये और राज्य को 25,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। साथ ही, कोर्ट ने उनकी पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5.51 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया। जस्टिस शर्मा ने साफ किया कि लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान एक्टर द्वारा पहले ही जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को अंतिम बकाया राशि में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट द्वारा तय बाकी जुर्माना नहीं भरा गया, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
हाई कोर्ट ने यादव को प्रोबेशन का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनके अस्थिर व्यवहार, बार-बार बदलते रुख और सुनवाई के दौरान कोर्ट को दिए गए वादों का बार-बार उल्लंघन करने का हवाला दिया। एक्टर द्वारा वादे पूरे न करने पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस शर्मा ने पेमेंट में देरी के बारे में बचाव पक्ष की दलीलों पर फटकार लगाई और कहा कि न्यायपालिका की नरमी को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। कोर्ट ने यादव को अपील करने या फैसले के अंतिम अमल का पालन करने के लिए दो महीने का समय दिया है।

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