अपात्र राशन कार्ड पर सरकार सख्त, 25 अगस्त तक होंगे निरस्त, लाभुकों पर होगी कार्रवाई
झारखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि ‘राइटफुल टार्गेटिंग’ अभियान के तहत चिह्नित अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड 25 अगस्त 2026 तक निरस्त किए जाएं। विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से मिले केपीआई (वी-2) के आधार पर चिह्नित लाभुकों पर तय समय सीमा में कार्रवाई की जाए।
सरकारी नौकरी (पीएफएमएस), आयकरदाता और अधिक ग्रॉस टर्नओवर वाली श्रेणी में आने वाले लाभुक झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के बहिष्करण मानदंड में शामिल हैं। ऐसे लाभुकों के राशन कार्ड के साथ उनके परिवार के सदस्यों के कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे।
वहीं, निदेशक के रूप में दर्ज व्यक्ति, वाहन स्वामित्व, साइलेंट बेनिफिशियरी और 18 साल से कम उम्र के एकल सदस्य जैसी श्रेणियों में चिह्नित लाभुकों के मामले में पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभागीय नियमों के तहत जांच के बाद यदि कोई लाभुक अपात्र पाया जाता है, तो उसके परिवार के राशन कार्ड को भी निरस्त कर दिया जाएगा।
विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अन्य सभी केपीआई संकेतकों के तहत चिह्नित अपात्र लाभुकों के नाम भी 25 अगस्त 2026 तक राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। अभियान की प्रगति पर नजर रखने के लिए डीसी को हर सप्ताह समीक्षा बैठक करने और विभाग को प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
सरकार ने समय सीमा को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है। आदेश में कहा गया है कि अगर तय समय तक कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो 31 अगस्त 2026 के बाद भारत सरकार संबंधित संख्या के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन रोक सकती है। इसलिए जिला प्रशासन को अभियान के तहत चिह्नित मामलों का समय पर सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी
चाइबासा में 10 लाख के इनामी माओवादी ने सरेंडर किया
खतरे के निशान के करीब कांके डैम का जलस्तर, रूक्का का रेडियल गेट कभी भी खुलने की संभावना
झारखंड उच्च न्यायालय से आया बड़ा फैसला, महासचिव की हुई बड़ी जीत, अब होंगे 109 सदस्य शामिल
शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच के लिए समिति को तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत
SIR 2026: वोटर लिस्ट अपडेट करना हुआ आसान, नाम जुड़वाने और सुधार के लिए कब लगेगा कैंप