बोकारो में साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार
अधिकारियों ने बताया कि बोकारो पुलिस ने रविवार रात चिरा चास में एक फ्लैट पर छापा मारा और कथित तौर पर साइबर फ्रॉड ऑपरेशन चलाने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया। छापे के दौरान 13 मोबाइल फोन, नकदी और दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। बोकारो पुलिस ने चिरा चास में एक फ्लैट पर छापा मारा और कथित तौर पर साइबर फ्रॉड ऑपरेशन चलाने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया। बोकारो के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को “प्रतिबिंब” ऐप के ज़रिए साइबर अपराध गतिविधि से जुड़े एक संदिग्ध मोबाइल नंबर के बारे में तकनीकी जानकारी मिली थी। एसपी ने कहा, “हमारे टेक्निकल सेल को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी मिली, और हमें इसकी पुष्टि करने और ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया।” उन्होंने आगे बताया कि लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए नंबर का पता लगाया गया। सिंह ने कहा, “मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर, पुलिस टीम चिरा चास पुलिस स्टेशन के इलाके में वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, डी-ब्लॉक, चौथी मंज़िल पर पहुंची और छापा मारा।” एसपी के अनुसार, पुलिस टीम को फ्लैट के अंदर एक ग्रुप मिला जो कथित तौर पर फोन कॉल के ज़रिए लोगों को धोखा दे रहा था। उन्होंने कहा, “छह लोग मोबाइल फोन पर बात करते हुए और धोखाधड़ी वाले कॉल करते हुए पाए गए। उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।” पुलिस ने बताया कि सोमवार को चिरा चास पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 3(5) और IT एक्ट, 2000 की धारा 66(C) और 66(D) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 13 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ₹20,000 नकद, अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और हाथ से लिखे अकाउंट रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ ज़ब्त किए हैं। सिंह ने कहा, “हमने धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, नकदी, सिम कार्ड और दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए हैं।” पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जमशेदपुर के मैंगो के मिथिलेश कुमार झा (35); शेखपुरा के रोहित आर्यन (30); बिहार शरीफ (नालंदा) के गुड्डू कुमार (37); शेखपुरा के प्रिंस कुमार (26); नवादा के विकास रविदास (31); और नवादा के टिंकू कुमार (24) के रूप में की है। एसपी ने बताया कि आरोपियों में से एक का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। सिंह ने कहा, “गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें आर्म्स एक्ट और बिहार में शराबबंदी से जुड़े कानूनों के तहत पहले के मामले शामिल हैं।”

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