झारखंड की मैया सम्मान योजना से 50 साल की उम्र के बाद हर महीने 15,000 महिलाएं बाहर
झारखंड में, लगभग 15,000 से 17,000 महिलाएं हर महीने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना (MMMSY) से 50 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पार करने के बाद बाहर हो रही हैं। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह निष्कासन प्रक्रिया MMMSY पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा के आधार पर नियमित मासिक सत्यापन का हिस्सा है।
लाभार्थी का विवरण, जिसमें जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है, पोर्टल पर दर्ज और अनुरक्षित किया जाता है। हर महीने, जिला-स्तरीय अधिकारी सभी नामांकित लाभार्थियों की आयु का सत्यापन करते हैं। एक बार जब कोई लाभार्थी 50 वर्ष का हो जाता है, तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाता है और लाभार्थी सूची से स्वतः ही हटा दिया जाता है। MMMSY पिछले साल ₹1,000 की प्रारंभिक मासिक सहायता के साथ शुरू किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर ₹2,500 कर दिया गया था।
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, महिला झारखंड की निवासी होनी चाहिए, उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसके पास आधार से जुड़ा एक ही बैंक खाता होना चाहिए और उसके पास मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड सहित वैध पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक का परिवार राज्य की अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आना चाहिए और उसके पास योजना के तहत जारी राशन कार्ड होना चाहिए।
जो महिलाएं उम्र के कारण अपात्र हो जाती हैं, उन्हें राज्य द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 मिलते हैं। हालाँकि, नामांकन स्वचालित नहीं है, और महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए एक अलग आवेदन जमा करना होगा। सर्वजन पेंशन योजना भी झारखंड सरकार द्वारा संचालित है और एक निश्चित आयु सीमा से ऊपर के नागरिकों के लिए उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना खुली है।
मई 2025 तक, लगभग 51.10 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जून के भुगतान के वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं, और जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹9,609 करोड़ आवंटित किए हैं, जो नवंबर तक के भुगतानों को कवर करेंगे। यह धनराशि वितरण के लिए ज़िलों को पहले ही जारी कर दी गई है।

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