निलंबित झारखंड आईएएस अधिकारी विनय चौबे को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली डिफ़ॉल्ट बेल
झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत से ‘डिफ़ॉल्ट बेल’ मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निर्धारित ६० दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के कारण अदालत ने यह आदेश जारी किया। विनय चौबे पर भ्रष्टाचार और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं, जिसके कारण उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और सेवा से निलंबित कर दिया गया था।
अदालत ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं, जिनमें देश छोड़कर न जाने और जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश शामिल है। हालांकि यह बेल तकनीकी आधार पर मिली है, लेकिन इससे चौबे को बड़ी राहत मिली है क्योंकि वे पिछले कई हफ्तों से हिरासत में थे। ईडी के सूत्रों का कहना है कि वे जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल करेंगे और मामले की जांच अभी भी गहनता से जारी है। इस घटनाक्रम ने राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह मामला झारखंड में उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

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