सेबी ने फर्जी एफपीआई के खिलाफ निवेशकों को सचेत किया

प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को एक सलाह जारी की है जिसमें उनसे सोशल मीडिया संदेशों, व्हाट्सएप ग्रुपों, टेलीग्राम चैनलों या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के माध्यम से शेयर बाजार में प्रवेश का दावा करने वाले ऐप्स से निपटने में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। सेबी ने शुक्रवार को एक प्रेस नोट में कहा, “ये योजनाएँ धोखाधड़ी वाली और इन्हें सेबी का समर्थन प्राप्त नहीं है। संस्थागत ट्रेडिंग खाते, रियायती मूल्य पर आईपीओ, गारंटीकृत आईपीओ आवंटन, एंकर बुक में भागीदारी की क्षमता, रियायती मूल्य पर ब्लॉक ट्रेड जैसे दावों से सावधान रहें।” बयान में दोहराया गया है कि सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में उल्लिखित सीमित अपवादों के साथ, एफपीआई निवेश मार्ग निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है। नियामक ने लोगों से यह भी कहा कि निवेश करने से पहले हमेशा सेबी वेबसाइट पर संस्थाओं की पंजीकरण स्थिति की पुष्टि करें और सेबी-पंजीकृत मध्यस्थों के केवल प्रामाणिक ट्रेडिंग ऐप का ही उपयोग करें।